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Muzaffarnagar: तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे कपिल देव, सुरेश राणा और अशोक कटारिया, जानें क्या है मामला

Tue, 29 Oct 2024 08:33 PM IST
मोहम्मद मुस्तकीम अमर उजाला नेटवर्क, मुजफ्फरनगर

सार

नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 2013 में हुई पंचायत मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया गया था। तभी से ये मामला कोर्ट में चल रहा है।
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कोर्ट में पेश होने के लिए एकत्र हुए जिले के आला नेता। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ पंचायत के परिवाद के मामले में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, एमएलसी अशोक कटारिया समेत 10 आरोपियों ने अदालत में पेश होकर वारंट रिकॉल कराए। आरोपी करीब तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेंद्र सिंह फौजदार ने अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर नियत कर दी है।
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नंगला मंदौड़ इंटर कॉलेज के मैदान पर 31 अगस्त 2013 को हुई पंचायत के मामले में तत्कालीन एडीएम प्रशासन की ओर से 21 आरोपियों के खिलाफ धारा 188 में परिवाद दर्ज कराया गया था। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, शिव कुमार, कल्लू, योगेश, मिंटू और सचिन ने वारंट रिकॉल कराए। आरोपी तीन घंटे न्यायिक हिरासत में रहे। डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानद और रविंद्र के हाजिर नहीं होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी हैं।
 
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उधर, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व मंत्री डॉ. संजीव बालियान, पूर्व सांसद सोहनवीर सिंह, बिट्टू सिखेड़ा, श्यामपाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, यशपाल पंवार और साध्वी प्राची कोर्ट में पेश हुए। उधर, प्रकरण में कुल 21 आरोपी थे, जिनमें से पूर्व प्रमुख वीरेंद्र कुतुबपुर का निधन हो चुका है। प्रकरण की सरकार बनाम उमेश मलिक और श्यामपाल पत्रावली में भी आरोपी कोर्ट में पेश हुए।
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