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मुजफ्फरनगर: किशोरी से दरिंदगी के मामले में दोषी करार, अदालत ने सुनाई 20-20 साल की सजा, 2.37 लाख जुर्माना

Wed, 02 Nov 2022 08:02 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar Court: मुजफ्फरनगर में किशोरी से दरिंदगी के मामले में मुख्य आरोपी समेत दो दोषी करार। अदालत ने दोनों को 20-20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 2.37 लाख का जुर्माना भी लगाया।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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Muzaffarnagar Court: मुजफ्फरनगर में किशोरी से दुष्कर्म के पांच साल पुराने मामले में दोषी पाए गए दो युवकों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। एक अभियुक्त ने दुष्कर्म किया था, जबकि दूसरे ने वीडियो बनाई थी। विशेष अपर सत्र न्यायधीश (पॉक्सो एक्ट) बाबूराम ने फैसला सुनाया।

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विशेष लोक अभियोजक दिनेश शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि नवंबर 2017 में तितावी थाना क्षेत्र के गांव में एक आरोपी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया। उसके साथी ने दुष्कर्म की वीडियो बनाई। यही नहीं घटना के बाद वीडियो को वायरल कर दिया। पीड़ित पक्ष ने अभियुक्त गौतम शर्मा और विशाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया था। 

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मामले का सत्र परीक्षण पॉक्सो एक्ट की विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुआ। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध किया। अदालत ने गौतम शर्मा को 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1,27,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियुक्त विशाल को धारा 506 व 17/14 एवं 67 आईटी एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास और 1,07,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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