मुजफ्फरनगर में करीब दस साल पहले शहर कोतवाली क्षेत्र के पीनना गांव के पास शामली के दो युवकों की हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई। एक आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-14 की पीठासीन अधिकारी रीमा मल्होत्रा ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी किरणपाल कश्यप ने बताया कि 24 नवंबर 2013 को पीनना गांव के रजबहे में दो युवकों के गोली लगे शव पड़े मिले थे। मृतकों की शिनाख्त शामली के गोगवान जलालपुर निवासी विशाल और विजय उर्फ बिट्टू के रूप में हुई। अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ।