सात से चार बजे तक खुलेंगे मुख्य बाजार
मुजफ्फरनगर। शहर के मुख्य बाजार अब सुबह सात बजे से चार बजे तक ही खुलेंगे। दवा बाजार पर पुराने आदेश जारी रहेंगे। सिनेमा, शॉपिंग मॉल, जिम, तरणताल, स्कूल, कॉलेज अभी नहीं खुलेंगे।
डीएम सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि जनपद ऑरेंज जोन में आ गया है। जनहित की मांग के चलते कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। 31 मई तक जिले में समस्त स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन पार्क नहीं खुलेंगे। थिएटर, बार एवं सभागार, एसेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थान एवं समस्त सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक कार्यक्रम और किसी भी प्रकार की सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। समस्त धर्मस्थल बंद रहेंगे। रात्रि में सात बजे से सुबह सात बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों और दस साल से कम के बच्चों के घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। नर्सिंगहोम एवं प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जाएगी। स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, स्पोर्ट ग्राउंड को प्रतिदिन प्रात: सात से नौ बजे तक खोलने की अनुमति होगी, परंतु इनमें दर्शकों को मान्य नहीं किया जाएगा। मुख्य सब्जी मंडी प्रात: छह से 11 बजे तक खुलेगी। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी। घरों में काम करने वाले सहायक प्रात: सात से शाम सात बजे तक घरों में काम कर सकेंगे।
जिला परिषद मार्केट स्थित दवाइयों की हॉलसेल मार्केट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार तथा रविवार प्रात: दस बजे से शाम पांच बजे तक खोली जा सकेंगी। बाकी दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को बंद रहेंगी। बाकी दुकानें साप्ताहिक बंदी का दिन छोड़कर अन्य दिन सुबह सात बजे से दिन में चार बजे तक खुलेगी। इनमें किरयाना, बर्तन, क्रॉकरी, जनरल स्टोर, कॉस्मेटिक, ज्वेलरी, कपड़ा, रेडीमेट-गारमेंट, जूता-चप्पल, स्टेशनरी, बिजली के सामान, इलेक्ट्रानिक सामान, सैनेटरी, हार्डवेयर, फ्रिज, एसी, कूलर, साइकिल, टेलर, मोबाइल शॉप, मोबाइल रिपेयरिंग, पेंट एवं टाईल्स की दुकानें हैं। वाहनों की मरम्मत की दुकानें, कृषि एवं सहवर्ती उपकरणों की दुकान, सर्विस सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, फोटोस्टेट, फोटो स्टूडियो, कंप्यूटर संबंधी कार्य करने वाली दुकानें, डिजीटल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स की दुकानें, ऑप्टिकल की थोक एवं रिटेल की दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के गोदाम एवं बीड़ी सिगरेट की दुकानें भी शामिल हैं।
फर्नीचर शोरूम, फर्नीचर तैयार करने वाले कारखाने, गिफ्ट सेंटर, मोटर साइकिल स्पेयर पार्ट्स एवं रिपेयरिंग सेंटर तथा एल्यूमिनियम, लकड़ी का कार्य करने वालों की दुकानें भी इसी अवधि में खुलेगी। रिटेल मेडिकल स्टोर एवं चिकित्सीय उपकरणों की दुकानें, दूध एवं डेयरी की दुकानें, पशु चारे, बीज एवं पेस्टीसाईड्स की दुकानें, मिठाई की दुकान भी खोलने की अनुमति होगी। मिष्ठान की दुकानों पर सिर्फ मिठाई बेचने का कार्य किया जाएगा, दुकानों पर बैठकर खाने की कोई अनुमति नहीं होगी। दुकानदारों के लिए मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना जरूरी होगा।