ट्रैक्टर चालक के हत्यारे को उम्रकैद
मुजफ्फरनगर। चरथावल क्षेत्र के गांव अकबरगढ़ निवासी ट्रैक्टर चालक की घर से बुलाकर ले जाने के बाद हत्या करने के मामले में एससी-एसटी विशेष न्यायाधीश ने एक हत्यारे को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्यारे पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चरथावल क्षेत्र के गांव अकबरगढ़ निवासी दिनेश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता सत्यप्रकाश को कस्बे के मोहल्ला चोहट्टा निवासी नौशाद उर्फ भूरा 23 जुलाई 2016 को ट्रैक्टर चलाने के बहाने से घर से बुलाकर ले गया था। इसके बाद से सत्यप्रकाश घर नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश की, लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। 27 जुलाई 2016 को सत्यप्रकाश का शव सिखेड़ा क्षेत्र में नाले में पड़ा मिला। उसकी हत्या सिर में चारपाई के पाए से वार कर की गई थी।
रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने नौशाद को गिरफ्तार किया तो उसने हत्या में तीन लोगों के नाम बताए, लेकिन जांच में वे घटना में शामिल नहीं पाए गए। हत्याकांड की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट विरेंद्र पांडेय के समक्ष हुई। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी यशपाल सिंह व पैनल लायर सहदेव सिंह ने हत्यारोपी नौशाद के खिलाफ दस गवाह व अन्य सुबूत पेश किए, जिनके आधार पर न्यायाधीश ने उसे दोषी करार दिया। शुक्रवार को न्यायाधीश ने हत्यारे नौशाद को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी यशपाल सिंह ने बताया कि हत्यारा नौशाद वर्तमान में किसी मामले में रुड़की जेल में बंद है।