मुजफ्फरनगर के कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने के मुकदमे के आरोपी खतौली के भाजपा विधायक विक्रम सैनी कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट की ओर से उनके खिलाफ करीब दो माह से गैर जमानती वारंट जारी हुए हैं। अदालत ने अब उन्हें 10 फरवरी को तलब किया है। विधायक को अदालत में पेश होकर जमानत करानी होगी।
खतौली विधायक विक्रम सैनी पर कवाल कांड में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। 29 अगस्त 2013 को कवाल गांव में भीड़ ने आगजनी और तोड़फोड़ की थी। पुलिस की ओर से जानसठ कोतवाली पर विक्रम सैनी समेत करीब बीस लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें विधायक विक्रम सैनी पर भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाने का आरोप है।
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वहीं शासन के आदेश पर विवेचना पूर्ण कर पुलिस ने कोर्ट में विधायक के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई अब यहां स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। दो माह पहले विधायक इस मुकदमे में निर्धारित तारीख पर कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। अदालत ने उनके गैर जमानती वारंट जारी किए थे, जो लगातार जारी है।
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इस मुकदमे में विधायक को सोमवार को पेश होना था, मगर वो पेश नहीं हुए। उनके अधिवक्ता भारतवीर अहलावत की ओर से हाजिरीमाफी कोर्ट में दी गई। एडीजीसी ललित भारद्वाज ने बताया कि कोर्ट ने इस संबंध में 10 फरवरी की तारीख लगाई है, जिसमें विधायक को पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
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