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एसडीएम, सीओ अपने क्षेत्र का करेंगे भ्रमण

Tue, 14 Nov 2017 11:48 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर
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meeting - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
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मुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र में बूथों का निरीक्षण कर बूथों पर उपलब्ध बाउंड्रीवॉल, बिजली, पानी तथा एप्रोच रोड आदि को दिखवा लें।
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निकाय चुनाव निर्भीक, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीएम और सीओ अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करें। असामाजिक तत्वों को चिह्नित कर उन्हें मुचलके में पाबंद करें।

जिला पंचायत सभागार में निकाय चुनाव को लेकर जिले के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की डीएम और एसएसपी ने बैठक ली। डीएम ने कहा कि चुनाव में किसी भी हालत में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होने देना है। एसडीएम और सीओ की अपने क्षेत्र में मुख्य जिम्मेदारी होगी।
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दोनों अधिकारी अपने क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करते रहें। रूट चार्ट बनाते समय इन तथ्यों को ध्यान रखे कि पोलिंग पार्टियों को अधिक पैदल न जाना पडे़। मतदेय स्थलों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। थोडे़-थोडे़ समय के अंतराल में सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, थाना मोबाइल एवं अन्य उच्चाधिकारी भ्रमणशील रहेंगे और बूथों पर निगरानी रखेंगे। निष्पक्षता से चुनाव होना चाहिए। 

एसएसपी अनंत देव ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त थाना मोबाइल, सेक्टर पुलिस मोबाइल एवं जोनल पुलिस मोबाइल भी भ्रमणशील रहेंगे और छोटी से छोटी गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे। निष्पक्ष चुनाव कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। 

पीठासीन अधिकारी अपने अधिकार जानें
मुुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि मतदान अधिकारी प्रथम मतदाता की पहचान के लिए उत्तरदायी होगा। पीठासीन अधिकारी अपने अधिकार नियम और कर्तव्यों के बारे में जानकारी रखें। अमिट स्याही का प्रयोग बायी हाथ की तर्जनी अंगुली पर करें।

श्रीराम कॉलेज में पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में डीएम ने कहा कि मतदान संपन्न कराने के लिए पीठासीन अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पीठासीन अधिकारी अपने नियम एवं कर्तव्य के बारे में पूर्ण जानकार हो जाएं जिससे उन्हेें चुनाव संपन्न कराने में असुविधा न हो।

प्रस्थान करने से पूर्व पोलिंग पार्टियों के समस्त सदस्यों का मोबाइल नंबर प्राप्त कर लें और उनसे संपर्क स्थापित कर लें। निर्वाचन सामग्री की सूची प्राप्त कर उसका मिलान कर लें और सामग्री कम है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित कर तत्काल प्राप्त कर लें। मतदान के एक दिन पूर्व ही मतदेय स्थल के भवन एवं उसके 200 मीटर की परिधि में कोई बैनर, पोस्टर या किसी पार्टी का झंडा लगा है तो उसे हटवा दे। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन पाया जाता है तो अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचित करें।  

मतदान प्रारंभ होने से पूर्व निर्वाचन लड़ने वालों की निर्वाचन सूची, मतदान स्थल में संबन्ध में सूचना तथा निर्वाचन नामावली की एक प्रति अपने पास रखें। उन्होंने कहा कि सुविधा की दृष्टि से 50-50 मत पत्रों का बंडल बनाकर पीठीसीन अधिकारी की मोहर एवं हस्ताक्षर बना लें। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति प्रपत्र 17 पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभिकर्ता पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपना हस्ताक्षर करेगा।
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