मुजफ्फरनगर। रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान के खिलाफ विधानसभा चुनाव के दौरान फुगाना थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी। पत्रावली बहस में लगी है। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 29 सितंबर निर्धारित कर दी।
बुढाना विधायक राजपाल बालियान सहित 10 आरोपियों के विरुद्ध एक फरवरी 2022 को थाना फुगाना में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उप निरीक्षक मूलचंद ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि विधानसभा चुनाव 2022 के तहत धारा 144 लागू थी। भारत सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत कोविड-19 के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पर बिना अनुमति प्रतिबंध लगा था।
उन्होंने बताया कि वह फोर्स के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे। उसी दौरान थाना क्षेत्र के बस स्टैंड चौराहा पर पहुंचे तो यातायात प्रभावित था। वहां देखा कि विधानसभा बुढ़ाना राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के विधायक राजपाल बालियान सहित उनके समर्थक बिना अनुमति रैली कर रहे हैं। इस मामले में पुलिस की ओर से विधायक राजपाल बालियान सहित 10 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना के मुुकदमे की सुनवाई एमपीएमएलए कोर्ट में चल रही है। पत्रावली बहस में लगी है, लेकिन शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 29 सितंबर की तिथि निर्धारित कर दी।