मुजफ्फरनगर। विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से दीपावली पर्व पर चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान में आकस्मिक जांच के समय प्रकाश चौक पर स्थित ऋषि स्वीट्स के यहां 1.500 किग्रा के पैकेज में ड्राई फ्रूट की मात्रा न केवल 32 ग्राम तक कम मिली, बल्कि पैकेज में रखें गये पांच प्रकार के मेवों का अलग-अलग भार भी घोषित नहीं पाया गया। न ही अनिवार्य घोषणाऐं अंकित पाई गईं। यह फर्म पैकेजिंग कार्य के लिये अधिकृत नहीं है।
विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि इसके अलावा अलमासपुर स्थित आशीष ज्वैलर्स व दुर्गा ज्वैलर्स अपने तौल उपकरणों को सत्यापन कराये जाने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके। द्वारिकापुरी स्थित ईजी डे स्टोर के सभी तौल उपकरण नियमानुसार सत्यापित नहीं मिले। इस स्टोर पर दीपावली के समय प्रयोग में आने वाले उत्पादों पर नियमानुसार घोषणाऐं अंकित नहीं पायी गई। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन अपराध पंजीकृत किया गया हैं।