मुजफ्फरनगर। सिविल लाइन थाना पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी सुजड़ू की लीकड़ा पट्टी निवासी गोकश इमरान उर्फ लाला की साढ़े बारह लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने संपत्ति पर प्रशासन के हक में बोर्ड लगाया है। पुलिस ने मुनादी कराकर लोगों को कार्रवाई के बारे में जानकारी दी है।
थाना खालापार प्रभारी महावीर सिंह चौहान ने चार अप्रैल 2025 को गोकशी के आरोपी गांव सुजड़ू निवासी इमरान उर्फ लाला व उसके साथियों ओसाफ, मंशाद व यूनुस के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट थाना खालापार में दर्ज कराई थी। इस रिपोर्ट की विवेचना सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष सिंह ने की। उन्होंने इस मामले में डीएम उमेश मिश्रा को रिपोर्ट भेजकर बताया था कि इमरान उर्फ लाला ने अपराध कर अवैध रूप से संपत्ति खरीदी है। डीएम ने संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। मंगलवार को सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के नाम से खरीदी गई सुजड़ू के जंगल में .0590 हेक्टेयर भूमि को कुर्क कर लिया।
पुलिस ने सीओ सिटी सिद्धार्थ के मिश्रा व नायब तहसीलदार सदर हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भूमि पर प्रशासन के हक में बोर्ड लगा दिया। एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जमानत पर है। अन्य आरोपियों की संपत्ति के बारे में भी जांच चल रही है। यह गोकश गिरोह है।