मुजफ्फरनगर। लूट के दो अलग-अलग मामलों में दो दोषियों को दो-दो साल कारावास की सजा सुनाई गई है। स्पेशल गैंगस्टर न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि एक अप्रैल 2021 को पुरकाजी में आयशा व आफिया से पर्स लूट की वारदात हुई थी। पुलिस ने मुजफ्फरनगर निवासी बिलाल, तस्लीम व समीर को गिरफ्तार कर खुलासा किया। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाई गई थी।
दूसरा मामले में पांच मार्च 2021 को सत्येंद्र कुमार से स्टेडियम के पास स्कूटी पर सवार दो बदमाशों ने मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने खालापार निवासी बशीरुद्दीन, आमिर उर्फ मोनू , मोहम्मद तबरेज मेहताब को गिरफ्तार कर लूट का सामान बरामद कर लिया था। आरोपियों पर गैंगस्टर लगाई गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश अशोक कुमार ने दोषी खालापार निवासी आमिर और तस्लीम को गैंगस्टर के मुकदमे में दो - दो वर्ष का कारावास व पांच पांच हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।