संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाशचंद शुक्ला ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए शहादत को चार वर्ष के कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
थाना स्योहारा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 सितंबर 2017 को दोपहर करीब तीन बजे उसकी पुत्री अपनी सहपाठी के साथ कॉलेज की छुट्टी होने के बाद घर आ रही थी। गांव दिनदारपुर के पास शहादत निवासी गांव फैजुलापुर ने अपनी मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए उसकी लड़की से छेड़छाड़ की। विरोध किया तो वह मोटरसाइकिल लेकर भाग गया। इस मामले में कोर्ट ने शहादत को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।