अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। ककरौली थाना क्षेत्र के तेवड़ा गांव के इरशाद की हत्या के चारों आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त करार दिया। गवाह पक्षद्रोही हो गए। अदालत ने वादी को धारा 344 का नोटिस जारी किया।
तेवड़ा गांव निवासी वादी नौशाद ने छह मई 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका भांजा मोनू विपक्षी आबाद से केले खरीद रहा था। इस बीच कहासुनी हो गई। उसके पिता इरशाद मौके पर पहुंचे तो आरोपी पक्ष ने फावड़े से हमला कर दिया। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बाद में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी आबाद, शादाब, दानिश और सावेज के खिलाफ दर्ज मुकदमे को हत्या की धारा में तरमीम कर दिया था।
चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। प्रकरण की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. अजय कुमार द्वितीय ने की। गवाह पक्षद्रोही हो गए। अदालत ने वादी को नोटिस जारी किया है।