पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कोर्ट में हुए पेश
मुजफ्फरनगर। करीब साढ़े छह साल पहले कवाल कांड को लेकर खालापार के शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व सांसद सईदुज्जमां, कादिर राना, पूर्व विधायक नूरसलीम राना, विधायक मौलाना जमील समेत सभी दस आरोपी शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण आज चार्ज फ्रेम नहीं हो सके। इसके लिए अब 25 फरवरी की तारीख लगाई है।
कवाल कांड को लेकर साढ़े छह साल पहले 30 अगस्त 2013 को शहर के खालापार स्थित शहीद चौक पर एक वर्ग की सभा हुई थी, जिसमें कई राजनेता भी शामिल हुए थे। जिले में दंगा भड़कने पर इस सभा का मुकदमा भी शहर कोतवाली में दर्ज किया गया, जिसमें तत्कालीन बसपा सांसद कादिर राना, तत्कालीन चरथावल विधायक नूरसलीम राना, मीरापुर विधायक मौलाना जमील अहमद कासमी, पूर्व गृह राज्यमंत्री एवं पूर्व सांसद सईदुज्जमां, उनके बेटे सलमान सईद, एडवोकेट असद जमा, सुल्तान मुशीर, अहसान कुरैशी, नौशाद कुरैशी और मुशर्रफ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज हुआ था। इस मामले की सुनवाई यहां एडीजे-चार कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को आरोप तय होने की तारीख थी। पूर्व सांसद सईदुज्ज्मां, पूर्व सांसद क़ादिर राना, पूर्व विधायक नूर सलीम राना, पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, असद जमा एडवोकेट, सलमान सईद सुल्तान मुशीर, मुशर्रफ कुरैशी, नौशाद कुरैशी, अहसान कुरैशी कोर्ट में पेश हुए। एडीजीसी सुभाष सैनी ने बताया कि न्यायाधीश के अवकाश पर रहने के कारण शुक्रवार को चार्ज फ्रेम नहीं हो सके। अदालत ने अब अदालत ने इस मामले में सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश देते हुए आरोप तय करने के लिए 25 फ़रवरी की तारीख तय की है।