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राजा वाल्मीकि की हत्या में खतौली के पूर्व चेयरमैन तलब

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मुजफ्फरनगर। खतौली नगर में पांच साल पहले राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की हत्या के मामले में तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन को अदालत ने आठ मार्च को तलब किया है। वादी के प्रार्थना पत्र पर विशेष एससी/एसटी कोर्ट ने आदेश दिए।
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पांच अप्रैल 2017 को खतौली में राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई राणा प्रताप ने राजू वाल्मीकि पुत्र ओमप्रकाश समेत तीन लोगों पर गोली मारने और खतौली के तत्कालीन चेयरमैन पारस जैन व जेल में बंद गोरा उर्फ गौरव पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच में पारस जैन की संलिप्तता से इंकार करते हुए उसका नाम निकाल दिया था।
वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से विशेष एससी-एसटी कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस पर पारस जैन से साज करने का आरोप लगाया था। तर्क दिया था कि वादी के पिता नगर पालिका खतौली में कार्यरत रहे हैं और उन्होंने पारस जैन के खिलाफ दर्ज इलेक्शन पिटीशन में गवाही दी थी। इसी वजह से पारस जैन रंजिश रखते थे। तत्कालीन चेयरमैन ने गौरा उर्फ गौरव के साथ साजिश रचकर राजकुमार उर्फ राजा वाल्मीकि की हत्या कर दी थी।
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विशेष एससी-एसटी कोर्ट के जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद वादी मुकदमा के अधिवक्ता की याचना स्वीकार करते हुए नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन पारस जैन को समन जारी कर आठ मार्च को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं।
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