संविधान के मौलिक अधिकारों के बारे में बताया
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ग्राम जड़ौदा के होली चाइल्ड पब्लिक इंटर कॉलेज में विधिक सेवा दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया। विधिक प्राधिकरण की जिला सचिव सलोनी रस्तोगी ने संविधान के मूल अधिकारों के बारे में बताया।
सलोनी रस्तोगी ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 39-ए में नि:शुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिवक्ताओं का पैनल है, जिसमें से पात्र व्यक्तियों द्वारा आवेदन करने पर निशुल्क अधिवक्ता मुकदमे की पैरवी करने को दिलाया जाता है। रस्तोगी ने बताया कि न्यायालयों में लंबित मामलों के भार को कम करने के लिए तथा पक्षकारों को सुलभ व सस्ता न्याय दिलाने के लिए समय-समय पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। इससे पक्षकारों के धन व समय की बचत होती है। उनके आपस में संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहते है। सामाजिक कार्यकर्ता बीना शर्मा ने विभिन्न हैल्प लाइन नंबरों के बारे में बच्चों को बताया। प्रधानाचार्य परवेंद्र दहिया, रजनी शर्मा, धीरज बालियान आदि मौजूद रहे।
12 दिसंबर को लगेगी लोक अदालत
मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि 12 दिसंबर किो राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में होगा। न्यायालय बुढ़ाना तथा कलक्ट्रेट में भी लोक अदालत लगेगी। लोक अदालत में आपराधिक, बैंक वाद तथा सिविल वादों का निस्तारण किया जाएगा।