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महिला के हत्यारे को उम्रकैद, 81 हजार का जुर्माना भी लगाया  

Thu, 02 Mar 2017 12:13 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
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शामली के गांव बंतीखेड़ा के सविता हत्याकांड में अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारावास और 81 हजार रुपये की सजा सुनाई है। बीते दस साल पहले यह हत्या हुई थी। मुल्जिम तभी से जेल में बंद है। अभियोजन पक्ष के अनुसार शामली जिले के बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा में 29 अप्रैल 2007 को विवाहिता सविता की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतका के ससुर विजयपाल ने गांव के ही आरोपी इस्लाम के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
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हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद कर जेल भेज दिया था, तभी से वह जेल में बंद है। इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे नवम ओमवीर सिंह की अदालत में हुई। एडीजीसी अंजुम खां ने कोर्ट में 12 गवाह और सबूत पेश किए। न्यायधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस्लाम को हत्या में दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 81 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया।

दो आरोपियों के एनबीडब्ल्यू वारंट जारी        
चर्चित विक्की त्यागी हत्याकांड में अदालत ने वांछित आरोपियों में से दो के गैर जमानती वारंट जारी किए है। वारंट मिलने पर सीबीसीडीआईडी ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है।      
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विक्की त्यागी की दो साल पहले 16 फरवरी 2015 को कोर्ट में ही गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने मुख्य हत्यारोपी सागर मलिक को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था, जो वर्तमान में बनारस जेल में बंद है।

बाद में शासन ने इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी थी। जांच एजेंसी ने विक्की त्यागी हत्याकांड की जांच के उपरांत 23 फरवरी को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए थे। सीबीसीआईडी ने इस हत्याकांड में रंजनवीर, वीरेंद्र, सौरभ मलिक, विकास, पिंटू बालियान, शाहनजर और सईद मुल्ला आदि को आरोप पत्र में शामिल किया है। सीबीसीडीआई के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने दो वांछित आरोपियों रंजनवीर और वीरेंद्र के गैर जमानती वारंट जारी किए है। एनबीडब्ल्यू वारंट मिलने पर सीबीसीआईडी ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। बताते चले कि एक अन्य आरोपी लुहारी गांव निवासी सईद मुल्ला को सीबीसीआईडी ने सोमवार को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।       
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