सुनील की पेरोल की अर्जी नामंजूर
मुजफ्फरनगर । मुंडभर के चर्चित छात्रा रिया हत्याकांड के आरोपी सुनील की पेरोल अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। आरोपी ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई थी कि उसे अपनी बेटी के विवाह में शामिल होकर कन्यादान के लिए पेरोल स्वीकृत किया जाए। इसका सीबीआई ने कड़ा विरोथ किया। कहा आरोपी के फरार होने की आशंका है, ऐसे में उसे पेरोल देना खतरे से खाली नहीं है। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे प्रथम डीसी सिंह ने आरोपी की अर्जी को खारिज कर दिया है।
बता दें कि भौराकलां थाना क्षेत्र के गांव मुंडभर में 10 मार्च 2014 को 17 वर्षीया छात्रा रिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावर उसके पिता की हत्या करने आए थे। छात्रा रिया ने अपनी जान देकर पिता की जान बचाई थी। मरणोपरांत उसे वीरता पुरस्कार मिला था, जिसे उसकी मां अनिता ने राष्ट्रपति के हाथों ग्रहण किया था। घटना काफी चर्चित होने पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को घटना की जांच स्थानांतरित हो गई थी। अब इस मामले की सुनवाई एडीजे प्रथम की कोर्ट में चल रही है। इसमें सीबीआई अपने गवाह पेश कर चुकी है।