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पूर्व एसएसपी ब्रजभूषण समेत चार के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी

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पूर्व एसएसपी ब्रजभूषण समेत चार के खिलाफ गैरजमानती वारंट
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मुजफ्फरनगर। अधिवक्ता की ओर से दायर निजी परिवाद में अदालत ने जिले के पूर्व एसएसपी ब्रजभूषण समेत चार पुलिसकर्मियों के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने सभी को 13 मार्च तक पेश होने के आदेश दिए हैं। आईपीएस ब्रजभूषण वर्तमान में लखनऊ में एंटी करप्शन सैल के एडीजी पद पर कार्यरत बताए गए हैं।
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सरकुलर रोड निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान कुमार ने वर्ष 2002 में जिले में तैनात रहे एसएसपी ब्रजभूषण के अलावा तत्कालीन सिविल लाईन एसओ बलजीत सिंह, एसआई सत्यप्रकाश शर्मा और हेड मोहर्रिर के खिलाफ वर्ष 2003 में कोर्ट में निजी परिवाद दायर किया था। बताया था कि ज्ञान कुमार एडवोकेट और पड़ोसी डॉ लोकेश के यहां 11 सितंबर 2002 को बदमाशों ने मकानों से बिजली के मोटर चोरी कर लिए थे। सिविल लाइन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसएसपी ब्रजभूषण से कहा गया, मगर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने कोर्ट का सहारा लिया। अदालत ने निजी परिवाद को स्वीकार कर आरोपियों को तलब किया, मगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट में पेश नहीं होने पर अदालत ने विगत वर्ष आरोपियों के वारंट जारी किए थे। जिसके खिलाफ आरोपी पक्ष ने हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया। ज्ञान कुमार एडवोकेट ने बताया कि हाई कोर्ट में स्टे के खिलाफ अपील की गई, जिसे हाईकोर्ट इलाहाबाद ने 10 दिसंबर 2018 को निरस्त कर दिया। सोमवार को एसीजेएम द्वितीय अंकुर शर्मा की कोर्ट में इस मामले की तारीख थी। आरोपियों के पेश नहीं होने पर अदालत ने पूर्व एसएसपी ब्रजभूषण, तत्कालीन एसओ सिविल लाइन बलजीत सिंह, एसआई सत्यप्रकाश शर्मा और हेड मोहर्रिर के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी कर दिए है।
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