मुजफ्फरनगर। अदालत ने धोखे से 10 लाख रुपये हड़पने के मामले में दोषी दीपक शर्मा को चार की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (कोर्ट संख्या-1) डाॅ. देवेंद्र सिंह फौजदार ने फैसला सुनाया।
शहर के सुभाष नगर गांधी कॉलोनी निवासी इंद्रजीत ने 22 मार्च 2022 में थाना नई मंडी में वैष्णो देवी मंदिर के निकट रहने वाले दीपक शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी से 10 लाख रुपये हड़पने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी ने बताया कि उसने दीपक को 10 लाख रुपये इस शर्त पर दिए थे, जब वह प्लॉट का बैनामा कराएगा तो उनकी रकम लौटा देगा लेकिन दीपक ने प्लॉट बेचने के बावजूद दोषी ने उधार की रकम नहीं लौटाई और 10 लाख रुपये हड़प लिए।
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक अभियोजन अधिकारी राहुल सिंह और विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा कुमार ने अदालत के समक्ष आरोपों को साबित करने में मजबूत साक्ष्य पेश किए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दीपक पर सजा मुकर्रर की।