मुजफ्फरनगर। मोरना गांव में किसान रामप्रसाद (59) की हत्या के मामले में आरोपी बेटी कोमल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। बचाव पक्ष ने कहा था कि अभियुक्ता का प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है।
मृतक रामप्रसाद के बेटे अमित कुमार ने 23 फरवरी को अपनी दो बहनों के खिलाफ पिता की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसका आरोप था कि बहनों ने दरांती से गला काटकर पिता की हत्या की। अमित के अनुसार, पिता की टोकाटोकी से परेशान होकर बहनों ने यह कदम उठाया। 22 फरवरी की रात दोनों बहनों ने खीर में नींद की गोलियां मिलाई थीं। रामप्रसाद के बेसुध होने पर दरांती से गला काटकर उनकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो