पीड़ित पक्ष ने तीनों सगे भाइयों के अलावा इनके पिता राजेश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-06 में हुई। अदालत ने बृहस्पतिवार को चारों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। दोषी सगे भाई प्रदीप, पंकज, अरविंद और इनके पिता राजेश को आजीवन कारावास 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 506 में दो-दो साल का कारावास और एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। दोषी पंकज और प्रदीप को आर्म्स एक्ट में तीन-तीन साल के कारावास और दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ चलेंगी।
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