मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने बताया कि अब जनपद न्यायालयों में कोर्ट फीस ऑनलाइन व्यवस्था के अंतर्गत जमा की जाएगी।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यूपी कोर्ट फीस रूल 2016 की अधिसूचना 19 जनवरी 2021 को जारी कर दी गई है। जनपद न्यायाधीश राजीव शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सलोनी रस्तोगी ने बताया कि जनपद न्यायालयों एवं वाहृय न्यायालयों में कोर्ट फीस भुगतान की सुविधा ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके माध्यम से सभी अधिवक्ता, वादकारी अथवा अन्य स्टेक होल्डर ई पे पोर्टल के माध्यम से ई-कोर्ट फीस खरीद कर सकते हैं।
सभी न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ई-कोर्ट फीस एडमिनिस्ट्रेशन को अपने-अपने न्यायालयों में कर्मचारी को भी नामित कर दें। भुगतान होने के बाद स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ऑनलाइन अधिकारिक वेबसाइट से भुगतान को संयुक्त रूप से सत्यापित किया जाएगा। ऑनलाइन सफल भुगतान वेरीफाई होने के उपरांत इसका विवरण सीआईएस साफ्टवेयर में अपडेट और भुगतान का प्रिंट आउट सुरक्षित कर पीठासीन अधिकारियों से भी अवलोकन करवाया जाना है। 10 अप्रैल दिन रविवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर मुजफ्फरनगर व वाहृय न्यायालय बुढ़ाना, कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर में किया जाएगा।