मुजफ्फरनगर। अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह चल रहा है लेकिन जिले में चल रहे 57 कोचिंग केंद्रों में से 22 ने नवीनीकरण नहीं कराया है। डीआईओएस ने बिना एनओसी लिए चल रहे कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किए हैं। इन केंद्रों को दो सप्ताह का समय दिया गया है। अगर केंद्रों ने निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं कराया तो कार्रवाई की जाएगी।
डीआईओएस राजेश कुमार श्रीवास ने बताया कि कोचिंग विनियमन अध्यादेश-2002 के तहत जिले में कुल 57 कोचिंग केंद्र पंजीकृत हैं। इनमें से 35 कोचिंग केंद्रों ने नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया है। 22 कोचिंग सेंटरों को नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए कोचिंग स्थान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से अधिक होना चाहिए। फायर सेफ्टी एनओसी, अग्नि शमन यंत्र, सीसीटीवी कैमरे, और प्राथमिक चिकित्सा किट अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। लड़के-लड़कियों के लिए अलग-अलग टॉयलेट, स्वच्छ पेयजल, उचित वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था सुचारु हो। फीस की रसीद दी जानी चाहिए। निरीक्षण अभियान के दौरान केंद्र पर मानक अनुरूप सुविधाएं न मिलने पर पंजीकरण नहीं किया जाएगा।