मुजफ्फरनगर। छोटे व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आवेदन के तीन कार्य दिवस के भीतर ही व्यापारी का पंजीकरण हो जाएगा। एक नवंबर से किए गए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नियमों में बदलाव को लेकर व्यापारी उत्साहित हैं। नए नियमों के तहत 12 व्यापारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जा चुका है।
जीएसटी विभाग की नई योजना के तहत पात्र व्यवसायी को तीन कार्यदिवस के भीतर जीएसटी पंजीकरण प्रदान करने का नियम एक नवंबर से लागू हो गया। जीएसटी नियमों में नया 14 ए नियम जोड़कर यह व्यवस्था की गई है। आवेदन करने वाले व्यक्ति की पंजीकृत व्यक्ति को की गई आपूर्ति पर कुल आउटपुट टैक्स दायित्व सीजीएसटी, एसजीएसटी, टीजीएसटी, आईजीएसटी और मुआवजा उपकर मिलाकर प्रति माह 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। तब वह व्यक्ति नियम 14 ए के तहत सरल पंजीकरण का विकल्प चुन सकता है।
व्यापारी हित में बने नियमों का स्वागत : कृष्ण गोपाल मित्तल
उप्र.उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण गोपाल मित्तल का कहना है कि नए नियम व्यापारियों के हित में हों। छोटे व्यापारियों को विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आवेदन से तीन कार्यदिवस के भीतर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो व्यापारियों के लिए काफी लाभप्रद होगा।
व्यापारियों को मिलेगी काफी राहत : विजय प्रताप
उप्र. उद्योग व्यापार संगठन के युवा जिलाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह का कहना है कि उनकी जीएसटी कमिश्नर से वार्ता हुई। रजिस्ट्रेशन के नए नियम लागू हो गए हैं। जिन व्यापारियों की मासिक आउटपुट टैक्स देनदारी 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होगी, नया नियम उन पर लागू होगा।
इन्होंने कहा..
पोर्टल शुरू होने के बाद 12 नए रजिस्ट्रेशन : प्रतिभा सिंह
जीएसटी विभाग की सहायक कमिश्नर प्रतिभा तिवारी का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के नियमों में परिवर्तन हुआ है। पोर्टल चल गया है। एक नवंबर के बाद से अब तक अलग-अलग वर्ग के 12 व्यापारियों के पंजीकरण हुए हैं।