तोप प्रकरण में चेयरमैन पुरकाजी को बड़ी राहत
मुजफ्फरनगर/पुरकाजी। गांव हरिनगर में खेत से निकली ब्रिटिशकालीन तोप के मामले में चेयरमैन जहीर फारूकी को हाईकोर्ट प्रयागराज से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मामले में चेयरमैन के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे के साथ ही चार्जशीट को भी खारिज कर दिया है।
थाना क्षेत्र के गांव हरिनगर स्थित एक खेत से 20 जनवरी को ब्रिटिशकालीन तोप बरामद हुई थी। पुरकाजी चेयरमैन जहीर फारूकी द्वारा इस तोप को कस्बा स्थित सूली वाला बाग में रखवा दिया गया था। प्रशासन द्वारा इस तोप को कब्जे में लेने का प्रयास करने पर भाकियू चेयरमैन के पक्ष में आ गई थी, जिसे लेकर एकबारगी प्रशासन व भाकियू आमने-सामने आ गए थे।
बाद में पुलिस-प्रशासन ने भारी फोर्स के साथ उक्त तोप को सूली वाला बाग से अपने कब्जे में लेकर जांच के लिए आगरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया था, जिसके बाद से वह तोप आगरा में ही है। उधर, थाना पुलिस द्वारा इस प्रकरण में चेयरमैन जहीर फारूकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसे गलत बताते हुए चेयरमैन ने हाईकोर्ट प्रयागराज में याचिका दायर की थी।
उधर, पुलिस ने इस मुकदमे में चेयरमैन के खिलाफ चार्जशीट भी दायर कर दी थी। चेयरमैन जहीर फारूकी ने बताया कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पंकज नकवी और संजय पचौरी की बेंच ने उनके खिलाफ दर्ज किया गया मुकदमा और पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट को खारिज कर दिया है।