- विधानसभा चुनाव 2022 में आचार संहिता उल्लंघन का दर्ज है मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना में बिना अनुमति के सभा करने के मामले में रालोद विधायक राजपाल बालियान और पूर्व विधायक नवाजिश आलम समेत 16 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। वहीं बृजपाल जाट के अदालत में पेश नहीं होने के कारण गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं। प्रकरण की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी देवेन्द्र सिंह फौजदार ने की। अगली सुनवाई के लिए 14 अगस्त नियत की गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान 24 जनवरी 2022 को बुढ़ाना की जनसभा के मामले में रालोद विधायक राजपाल बालियान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, आकाश राठी समेत 18 लोगों के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपी गुलाम मोहम्मद का इंतकाल हो गया था। इस मामले में शुक्रवार को आरोप तय होने थे। विधायक राजपाल बालियान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम समेत 16 आरोपी पेश हो गए, लेकिन 18वां आरोपी बुढ़ाना निवासी बृजपाल जाट पेश नहीं हुआ, जिस कारण आरोप तय नहीं हो सके। अदालत ने बृजपाल के गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
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इन्हें बनाया गया था आरोपी
रालोद विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान, पूर्व विधायक नवाजिश आलम, एहतेशाम, तोसीफ राही, सतपाल, श्यामलाल सैनी, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू, आकाश राठी, समीर सैन, ब्रजपाल जाट, वसीम राणा, साहिल चौधरी अमन पंवार, भूरा चौधरी, संजीव, सानू को नामजद किया गया था। आरोपी बनाए गए गुलाम मोहम्मद का इंतकाल हो चुका है।