अमर उजाला ब्यूरो
मुजफ्फरनगर। राना स्टील में जीएसटी टीम पर हमले और दुर्व्यहार के प्रकरण में आरोपी बनाए गए शाहने आलम और पंकज कुमार की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गई। अपर सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या-नौ की पीठासीन अधिकारी ज्योति सिंह ने सुनवाई की।
पुलिस जांच के बाद आरोपी बनाए गए शाहने आलम और पंकज कुमार को पुलिस ने अलग-अलग तिथियों में गिरफ्तार कर लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में दोनों की जमानत अर्जी खारिज हो गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
बचाव पक्ष का कहना था कि नामजदगी गलत है। सरकारी कार्य में कोई बाधा नहीं डाली गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी अभियुक्त नामजद नहीं थे। अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली।