मुजफ्फरनगर। गत 20 दिसंबर 2019 को शहर में सीएए को लेकर हुए बवाल के दो मुकदमों में नामजद आरोपी आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। शहर कोतवाली पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरसक्त करने की संस्तुति की थी, जिस पर एसएसपी की आख्या के बाद डीएम ने उक्त कार्रवाई की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला खालापार निवासी समाजसेवी आसिफ राही गत 20 दिसंबर 2019 को मीनाक्षी चौक पर हुए बवाल में पुलिस के साथ भीड़ को शांत करता नजर आया था। पुलिस के अनुसार बवाल थमने के बाद जब वीडियो फुटेज खंगाली गई तो उक्त आसिफ राही उपद्रवी भीड़ को उकसाने में शामिल पाया गया था। वहीं, देना बैंक में हुई आगजनी में भी उसकी भूमिका पाई गई थी। इसके चलते पुलिस ने बवाल के मुख्य मुकदमा अपराध संख्या 1161 में आसिफ राही को नामजद किया था तो बैंक शाखा प्रबंधक की ओर से भी उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सीएए बवाल की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। बवाल के मुकदमों में नामजद होने के बाद शहर कोतवाली पुलिस द्वारा आसिफ राही के कोतवाली से बनवाए गए शस्त्र लाइसेंस संख्या 6370 को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी, जिस पर एसएसपी अभिषेक यादव ने भी मुहर लगा दी थी। इस पर डीएम सेल्वा कुमारी जे ने आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस को निरस्त कर उस पर जारी पिस्टल व रायफल तत्काल प्रभाव से थाने में जमा कराने के आदेश दिए हैं। इंस्पेक्टर अनिल कपरवान ने बताया कि आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर कर उसे दोनों लाइसेंसी शस्त्र थाने में जमा कराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है।
एसएसपी अभिषेक यादव ने बताया कि आसिफ राही के शस्त्र लाइसेंस पर पिस्टल संख्या 001886, 22 बोर और रायफल संख्या एबी-07-06235, 315 बोर दर्ज हैं, जिन्हें निरस्त कर दिया गया है। आरोपी के उक्त दोनों शस्त्र भी शहर कोतवाली में जमा कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं।