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कृषि कानून सीधे किसानों के हित में: बालियान

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कृषि कानून सीधे किसानों के हित में : बालियान
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मुजफ्फरनगर। केंद्रीय पशुधन राज्यमंत्री डॉ संजीव बालियान ने कहा कि कृषि कानून सीधे किसानों के हित में है। इस कानून से किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। फसलों के अच्छे और वाजिब दाम मिलेंगे।
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महावीर चौक पर एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों से वार्ता में बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार हर वर्ष बुवाई से पहले कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 22 अनिवार्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इनमें छह रबी, 14 खरीफ और दो वाणिज्यिक फसलें हैं। गन्ने का एफआरपी घोषित होता है। देश में अभी तक किसानों को अपनी कृषि उपज मंडियों में बेचनी पड़ती थी। दूसरे राज्यों या ई-ट्रेडिंग में फसल नहीं बेच सकते थे। इसीलिए केंद्र सरकार ने किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक 2020 पारित किया है। इस नए कानून के बन जाने से फसल बेचने में सहूलियत मिलेगी। किसान कहीं भी अपनी कृषि उपज बेच सकेगा। इस कानून का मूल उद्देश्य एक देश, एक कृषि बाजार की अवधारणा को बढ़ावा देना है। इससे किसानों की आय बढे़गी। किसान को उपज के दाम वैश्विक बाजार के आधार पर मिल सकेंगे। इससे देश में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाएगी। देश में कोल्ड स्टोरेज बढे़ंगे। किसानों की फसल सड़ने से बचेगी। बालियान ने कहा कि कृषि कानून किसी भी प्रकार से किसान के अहित में नहीं है। प्रदेश के राज्यमंत्री विजय कश्यप, विधायक उमेश मलिक वार्ता में मौजूद रहे।
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