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सीएए बवाल मामले में कोर्ट की विवेचक को नसीहत

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सीएए बवाल मामले में कोर्ट की विवेचक को नसीहत
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मुजफ्फरनगर। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर 2019 को शहर क्षेत्र में हुए बवाल के मामले में सीजेएम कोर्ट ने संयुक्त चार्जशीट दाखिल करने पर नाराजगी जताई है। न्यायाधीश ने सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग और जल्द चार्जशीट दाखिल किए जाने के निर्देश दिए हैं।
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नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में 20 दिसंबर-2019 को शहर क्षेत्र में हुए बवाल की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है। इनमें से शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 1161 की जांच एसआईटी के इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा की जा रही है। हाल ही में एसआईटी द्वारा कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट सीजेएम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर न्यायाधीश ने नाराजगी जताई है। मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने विवेचक को कोर्ट में तलब करते हुए संयुक्त चार्जशीट पर एतराज जताया। न्यायाधीश ने उन्हें सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मामले की जांच भी जल्द ही पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मामले में इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह का कहना है कि कोर्ट के आदेशानुसार जल्द ही सभी आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी जाएंगीं। मामले की जांच भी जल्द पूरी कर ली जाएगी।
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