मुजफ्फरनगर। विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या 03 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने 29 किलोग्राम से अधिक प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल की बरामदगी के मामले में आरोपी नवीन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि पुलिस इस तरह के मामलों में माल ढोने वालों को पकड़ लेती है, मास्टरमाइंड बाहर रहकर ऐसे लोगों की मदद करते हैं। आदेश की प्रति एडीजी मेरठ जोन और एसएसपी को भेजने के निर्देश दिए गए।
पुलिस ने छह जुलाई की रात एनएच 58 हाईवे के पास कूकड़ा ग्राउंड से छह अभियुक्तों को घेराबंदी कर पकड़ा था। उनके पास से चार कार्टूनों में कुल 76,800 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद हुए। इन कैप्सूलों में ट्रामाडोल, डाईसाईक्लोमाईन और एसीटामिनोफिन जैसे नशीले साल्ट मौजूद थे। बरामद नशीले पदार्थ का कुल वजन 29.568 किलोग्राम पाया गया। तय नियमों के अनुसार, ट्रामाडोल की वाणिज्यिक मात्रा की सीमा मात्र 250 ग्राम है।
इस बरामदगी को भारी व्यावसायिक मात्रा माना गया। पुलिस ने आरोपी नवीन कुमार के साथ जावेद, नौशाद, आजाद, कासिफ और सचिन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था।