मुजफ्फरनगर। खतौली में 21.55 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार गोदाम कीपर ब्रजवीर सिंह को जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश अनुराग पंवार ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार की।
पिछले साल 20 जनवरी को जिला कृषि अधिकारी राहुल सिंह तेवतिया ने सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड खतौली के उर्वरक गोदाम के औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन के स्टॉक और भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। यूरिया और एनपीके का स्टॉक सही था, लेकिन 21.55 मीट्रिक टन डीएपी उर्वरक कम मिला। आरोप था कि गोदाम कीपर ब्रजवीर सिंह ने अवैध लाभ कमाने के लिए इस खाद की कालाबाजारी की। बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने ईमानदारी से काम किया। वकील ने यह भी कहा कि गोदाम के किसी अन्य कर्मचारी का बयान दर्ज नहीं किया गया है।
आरोपी को 50-50 हजार रुपये की दो जमानतें दाखिल करने का निर्देश दिया। उन्हें इतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंध-पत्र भी जमा करना होगा।