बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार
मुजफ्फरनगर। नई मंडी क्षेत्र के एक गांव में साढे़ तीन साल पहले छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो ) ने अभियुक्त को दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में साढ़े तीन साल पहले यह घटना हुई थी। पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि घटना के दिन 11 फरवरी 2017 को उसकी छह साल की बेटी घर से मोहल्ले की एक दुकान पर सामान खरीदने जा रही थी। रास्ते में आरोपी साजिद पुत्र शाहबुद्दीन ने उसकी बेटी को बहला फुसला कर उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिजन उसकी तलाश में निकले। गांव की ईदगाह की ओर जाने पर एक खाली पड़े प्लाट में आरोपी बच्ची के साथ मिला। लोगों ने आरोपी साजिद को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता के पिता की ओर से आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। इस मुकदमे की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) संजीव तिवारी की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दिनेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश संजीव तिवारी ने दोनों पक्षों को सुनते हुए बुधवार को आरोपी साजिद को दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।
साढ़े तीन साल से जेल में है साजिद
मुजफ्फरनगर। साजिद बीते साढ़े तीन साल से जेल में बंद है। उसने जमानत कराने का प्रयास किया, मगर अदालत ने उसे जमानत नहीं दी थी।