एक हत्यारोपी को मिली जमानत
मुजफ्फरनगर। मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी की हत्या में जेल गए चार आरोपियों में से एक आरोपी दिनेश निवासी सीकरी को एडीजे कोर्ट से जमानत मिल गई है। दिनेश पर जंगल में गड्ढा खोदकर अधिवक्ता की लाश छिपाने का आरोप है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला लद्दावाला निवासी अधिवक्ता समीर सैफी की 15 अक्तूबर 2019 को घर से बुलाकर ले जाने के बाद चलती कार में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तीन दिन बाद पुलिस ने अधिवक्ता की लाश भोपा के गांव सीकरी के जंगल में जमीन में दबी हुई बरामद की थी। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सिंगोल अल्वी समेत चार हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इनमें गांव सीकरी निवासी दिनेश भी शामिल था, आरोपी पर अधिवक्ता की लाश जंगल में गड्ढा खोदकर दबाने का आरोप था। पुलिस ने चारों हत्यारोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। आरोपी दिनेश के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि उनके द्वारा एडीजे प्रथम वीर नायक सिंह के समक्ष दिनेश की जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद बुधवार को न्यायाधीश ने दिनेश की जमानत मंजूर कर ली है। इसके लिए दिनेश को डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो जमानती दाखिल करने होंगे, जिसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। वहीं, तीन अन्य आरोपियों की ओर से अभी किसी तरह की अर्जी दाखिल नहीं की गई है।