मुजफ्फरनगर, 28 सितंबर।
मुकदमा वापस न लेने पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना बतौर अर्थदंड सुनाया।
खतौली कोतवाली क्षेत्र के जसोला गांव निवासी रहीस ने मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि गांव के ही पप्पू, वासिद और नईम ने मुकदमा वापस नहीं लेने पर 11 अप्रैल 2009 को उनके घर पर हमला बोल दिया था। आरोपियों ने अनीस और साईन को मारपीट कर अधमरा कर दिया था। इसके चलते पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ धारा 307 के तहत मामला दर्ज कराते हुए कार्रवाई की मांग की थी। यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट -13 सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी की कोर्ट में विचाराधीन था। इस मामले में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पुष्पेंद्र मलिक की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जिनके बयानों और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने सात-सात साल और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।