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दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को कारावास

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मुजफ्फरनगर।
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फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 ने दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना के नौ साल बाद कोर्ट का निर्णय आया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता ने सिटी कोतवाली पर 17 जनवरी 2009 को मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के दिन 15 दिसंबर 2008 को वह जंगल में गई थी। वहां गांव के ही ललित उर्फ पिंटू ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। उसने शोर मचाया तो उसके गांव निवासी दो लोग आ गए। जिन्हें देख कर ललित धमकी देकर फरार हो गया। उसका पति और ससुर गांव से बाहर गए थे। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार मिश्रा की अदालत फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 में हुई।
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एडीजीसी नरेश कुमार शर्मा ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त ललित उर्फ पिंटू को बलात्कार का प्रयास करने का दोषी करार देते हुए धारा 376/511 के तहत दो वर्ष छह माह का कारावास और पांच हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है।
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