अदालत ने दो वर्ष पूर्व मंसूरपुर के गांव पुरा में हुई पशु व्यापारी दिनेश की हत्या में उसके साथी कैलाश को दोषी करार दिया है। एडीजे-प्रथम की कोर्ट में सजा पर सुनवाई मंगलवार होगी। हत्यारा बीते दो वर्षों से जेल में बंद है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मंसूरपुर थाने पर पुरा निवासी मोहन प्रकाश उर्फ मोनू ने 22 जुलाई 2015 को गांव के ही कैलाश पुत्र सोहनवीर के खिलाफ अपने भाई दिनेश की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसका दिव्यांग भाई दिनेश गांव के ही कैलाश के साथ के साझे में पशुओं का कारोबार करता था। काफी समय तक कारोबार करने के बावजूद कैलाश हिसाब नहीं कर रहा था। घटना के रोज शाम को दिनेश ने जब कैलाश से अपने रुपये मांगे तो उसने गांव में ही दिनेश के सिर में गोली मार कर हत्या कर दी थी।
पुलिस ने 31 जुलाई 2015 को कैलाश को हत्या में प्रयुक्त तमंचे समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तभी से वह जेल में है। यह मुकदमा एडीजे प्रथम गौरव कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सुना गया। एडीजीसी जितेंद्र कुमार त्यागी ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए सोमवार को दिनेश की हत्या में कैलाश को दोषी करार दिया।