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मीट की नौ दुकानों पर 45 हजार का जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। नगर में संचालित मीट की नौ दुकानों पर नगर पालिका ने 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये सभी दुकानें बिना लाइसेंस की चल रही थी। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग ने भी इन पर कार्रवाई करेगा, जबकि नगर पालिका ने भी गंदगी फैलाने पर दुकानदारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी कर ली है।
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सोमवार को नगर पालिका की टीम खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों एवं पुलिस बल के साथ बकरा मार्केट पहुंची। मीट विक्रेता नालों में गंदगी डालते मिले। दुकानदारों ने चिकन एवं मटन आदि के अवशेष नालों में भर रखे थे। इससे आसपास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। ईओ विनय कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि नौ दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई है। प्रत्येक पर पांच-पांच हजार की दर से कुल 45 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इन दुकानदारों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गंदगी फैलाने पर दुकानों को बंद करने की कार्रवाई हो सकती है। उधर, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉ. चमनलाल ने बताया कि सभी नौ दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही थी। दुकान संचालकों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
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इन दुकानों पर की गई कार्रवाई
- करीम चिकन सेंटर के संचालक सद्दाम
- अल कुरैश के संचालक जियाउर्रहमान
- स्टार चिकन सेंटर के संचालक नवेद
- बब्लू चिकन सेंटर के संचालक नवेद
- अलजैद चिकन सेंटर के संचालक जैद
- मदीना चिकन सेंटर के संचालक मोहम्मद कमर
- शाद चिकन सेंटर
- सलमान पुत्र मोहम्मद अकरम
- शालीमार चिकन सेंटर के संचालक मोहम्मद अकरम
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