मुजफ्फरनगर में नौ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 साल कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने यह फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के गांव में छह जून 2018 की शाम को नौ साल की मासूम बच्ची के साथ बागपत के सिंघावली अहीर थाना क्षेत्र के सराय निवासी संदीप ने दुष्कर्म किया था। आरोपी मासूम को बहाने से बाइक पर बैठाकर गन्ने के खेत में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। पता चलने पर परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी बाबूराम ने की। मंगलवार को अदालत ने संदीप को दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।