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पतंजलि समेत तीन कंपनियों से साढ़े तीन लाख का शमन शुल्क वसूला

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तीन कंपनियों से साढ़े तीन लाख का शमन शुल्क वसूला
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मुजफ्फरनगर। विधिक माप विज्ञान विभाग ने दो ऑनलाइन रिटेल कंपनियों एवं पतंजलि आयुर्वेद से कुल तीन लाख 45 हजार रुपये शमन शुल्क वसूला है। इन सभी के खिलाफ विभाग में अभियोग पंजीकृत किए गए हैं।
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विधिक माप विज्ञान विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक हरीश कुमार प्रजापति ने बताया कि माह अक्तूबर 2018 में पिजियन ब्रांड के होम एप्लाएसेंज की बंगलूरू से संचालित कंपनी मैसर्स स्टोवक्राफ्ट लिमिटेड के द्वारा रसोई की इलेक्ट्रॉनिक चिमनी एवम गैस चूल्हे का संयुक्त मूल्य 26185 रुपये समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से प्रकाशित कराया गया। विज्ञापन में उत्पादों का साइज व ऐसी अन्य विशिष्टताओं का उल्लेख नहीं पाया गया, जिसके आधार पर उपभोक्ता उत्पादों का तुलनात्मक चयन करता है। इस विज्ञापन को भ्रामक प्रचार मानते हुए नोटिस जारी किया गया। कंपनी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए शमन घनराशि 2 लाख 25 हजार रुपये का भुगतान कार्यालय में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दूसरी कंपनी कैशियो लिमिटेड की वेबसाइट पर उत्पादों का वर्णन मानक से अन्यथा इकाई में अंकित पाए जाने पर इस कंपनी से 70 हजार रुपये का शमन शुल्क वसूला गया है। वहीं, उत्तराखंड की पतंजलि आयुर्वेद के हल्दी के पैकेट पर शुद्ध मात्रा की घोषणा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर 50 हजार रुपये का शमन शुल्क प्राप्त किया गया है। वरिष्ठ निरीक्षक प्रजापति ने बताया कि यह सभी कार्रवाई विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 का उल्लंघन पाए जाने पर की गई है।
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