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कोई भी पात्र खाद्यान्न से वंचित न रहे: डीएम

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मुजफ्फरनगर। डीएम जीएस प्रियदर्शी ने कहा कि खाद्यान्न और मिट्टी के तेल की प्रत्येक स्तर पर चेकिंग एवं वितरण व्यवस्था पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निगरानी तंत्र को ओर अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। कोई भी परिवार जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूर्ण करता है वह खाद्यान से वंचित न रहने पाए।
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कलक्ट्रेट में खाद्यान्न सुरक्षा समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि कोई भी परिवार और व्यक्ति जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्रता की शर्तों को पूरा करता हो, वह खाद्यान्न से वंचित न रहे। जनपद में विभाग से संबंधित शासन की नीतियों एवं योजनाओं का सुचारु रूप से संचालन एवं उनकी प्रगति को सुनिश्चित किया जाए। खाद्यान्न और मिट्टी तेल की प्रत्येक स्तर पर चेकिंग होनी चाहिए। खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत तीन स्तर पर क्रमश: जिला स्तरीय सतर्कता समिति, ब्लॉक स्तरीय सतर्कता समिति एवं उचित दर दुकान स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया है। सतर्कता समिति को प्रत्येक स्तर पर अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बैठक में एडीएम वित्त सियाराम मौर्य, डीडीओ मोतीलाल व्यास, जिला कार्यक्रम अधिकारी माला सोनकर, सीएमओ पीएस मिश्रा, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर, नामित सदस्य होतीलाल शर्मा, रणधीर सिंह आदि रहे।
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