कृष्णपाल हत्याकांड में अभियुक्त दोषी करार
मुजफ्फरनगर। जिला जज कोर्ट ने चुनावी रंजिश में की गई हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है। सजा पर सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
थाना भौराकलां क्षेत्र के गांव आदमपुर में चुनावी रंजिश में कृष्णपाल की दूसरे पक्ष ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के बेटे हरेंद्र कुमार पुत्र कृष्णपाल ने 19 सितंबर 2006 को थाना भौराकलां पर मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि गांव के ही शीशपाल के साथ चुनावी रंजिश चल रही थी। जिसमें आज घटना के दिन उसके पिता कृष्णपाल सुबह टहलने के लिए गए थे। टहलने के बाद भाजू नहर के पुल पर एक चाय की दुकान पर बैठे थे। इस बीच शीशपाल पुत्र बलजीत, हरविन्द्र पुत्र शीशपाल, भूपेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी आदमपुर ने एक राय होकर गोली मार दी। जिससे उसके पिता कृष्णपाल की मौके पर ही मौत हो गई। इस मुकदमे की सुनवाई जिला जज एसके पचौरी की अदालत में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार और वादी के अधिवक्ता श्यामबीर सिंह, विक्रांत मलिक ने कोर्ट में सात गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त हरविंद्र उर्फ बबलू पुत्र शीशपाल को हत्या करने का दोषी करार देते हुए जेल भेजने का आदेश दिया। मुकदमे के सह अभियुक्त शीशपाल पुत्र बलजीत व भूपेंद्र की मौत हो चुकी है।