चार दुष्कर्मी को दस साल की सजा
मुजफ्फरनगर। युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के जुर्म में चार दुष्कर्मी को अदालत ने सश्रम कारावास के साथ जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
जनपद के थाना चरथावल पर क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 30 मई 2009 को उसकी बेटी जंगल में चारा लेने गई थी। जंगल में दुष्यंत, सचिन निवासी शफीपुर पट्टी कस्बा बुढ़ाना, संजू व कल्लू निवासी बिरालसी ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने तीन दिन बाद युवती को बरामद किया। पीड़िता ने बताया था कि उसके साथ चारों अभियुक्तों ने दुष्कर्म किया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे डॉ अजय कुमार की अदालत संख्या- 2 में हुई। एडीजीसी अंजुम खान और स्पेशल लोक अभियोजक यशपाल सिंह ने कोर्ट में छह गवाह पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए अभियुक्त दुष्यंत, सचिन, संजू और कल्लू को दोषी करार देते हुए धारा 366 के तहत सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 20-20 हजार रुपया जुर्माना, धारा 376 के तहत दस-दस वर्ष का सश्रम कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत ने जुर्माना की राशि से एक लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। सजा सुनाए जाने के बाद चारों को जेल भेज दिया गया।