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लोकसभा चुनाव के लिए 1

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लोकसभा चुनाव के लिए 18 मार्च को होगा नामांकन
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मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगते ही चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। पहले चरण में आ जाने से मुजफ्फरनगर लोकसभा के लिए 18 मार्च को नामांकन प्रारंभ होगा। 26 को जांच और 28 में नाम वापसी के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन होगा। 11 अप्रैल को मतदान और 23 मई को मतगणना होगी। संवेदनशील बूथों पर सीआरपीएफ और सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 2014 में 66 प्रतिशत से कम मत पड़ने वाले बूथों पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
कलक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता में डीएम अजय शंकर पांडेय ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। 18 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के बाद केवल 20 मार्च को अवकाश रहेगा। निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। जिले में लगे सभी होर्डिग्स, वाल पेंटिग्स हटा दी गई है। इसी के साथ जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोई सभा, रैली आदि के लिए परमीशन लेनी होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव तक किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। सभी से कहा गया है कि बिना परमीशन के वह मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि वह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं। चुनाव आयोग के निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार सभी बूथों पर वीवीपैट का प्रयोग किया जाएगा। डीएम ने बताया कि जिले में कुल मतदाता 19 लाख 68784 हैं। मतदान केंद्र 915, मतदेय स्थल 2167 बनाए गए। 156 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 25 जोनल मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। सर्विस वोटर 4837 हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 18 फ्लाइंग स्क्व़ॉड, 18 वीडियो सर्विलांस टीम, 18 स्टेटिक सर्विलांस टीम, छह वीडियो अवलोकन टीम, छह लेखा टीम गठित की गई हैं। सभी प्रिंटिंग प्रेस को छपाई के समय संख्या लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं। एडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि इस बार प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास एक ईवीएम रहेगी, यदि किसी कारण खराब होती है तो उसे तुरंत बदला जाएगा।
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प्रत्याशी को बीते पांच साल की आय बतानी होगी
मुजफ्फरनगर। लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को इस बार अपनी बीते पांच साल की आय बतानी होगी। प्रत्याशी को अपना और आश्रितों का पांच साल की आय का ब्योरा भरना होगा। यदि किसी पर आपराधिक मुकदमा है तो मतदान से दो दिन पहले तक उसे तीन बार समाचार पत्र में अपनी ओर से मुकदमों का विज्ञापन प्रकाशित कराना होगा।
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16 मार्च तक बन सकेगा वोट
मुजफ्फरनगर। वोटर लिस्ट में यदि किसी का नाम किसी कारणवश से छूट गया है तो वह 16 मार्च तक फार्म छह भरकर जमा कर सकता है। उसका वोट सूची में शामिल हो जाएगा।
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