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Moradabad News: दुष्कर्म में दोषी को बीस साल की कैद

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मुरादाबाद। डिलारी की किशोरी से दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने बृहस्पतिवार को मुलजिम मोनू को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की कैद की सजा सुनाई है जबकि दोषी पर 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। डिलारी के गांव निवासी पीड़िता के पिता ने डिलारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने बताया कि चार अगस्त 2018 की शाम करीब पांच बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान डिलारी थानाक्षेत्र के मासूमपुर गांव निवासी मोनू उसके घर में घुस आया।
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आरोपी ने उसकी बेटी को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान पीड़िता की मां आ गई तो आरोपी उसे धक्का देकर मौके से भाग गया था। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना पूरी करने के बाद आरोपी मोनू के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या-1) अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में चली। बृहस्पतिवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 20 साल की कैद की सजा और 48 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि अर्थदंड के 48 हजार रुपये जमा होने के बाद आधी रकम बतौर प्रतिकर के रूप में पीड़िता प्राप्त कर सकती है।
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