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Moradabad News: कुशांंक हत्याकांड में पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित समेत तीन को 8-8 साल की सजा

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मुरादाबाद। एडीजे-पांच/ स्पेशल न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा की अदालत ने बृहस्पतिवार को शहर के चर्चित कुशांक गुप्ता हत्याकांड के मास्टरमाइंड मूंढ़ापांडे के पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, शूटर केशव सरन शर्मा और खुशवंत उर्फ भीम को आठ-आठ साल की कैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने एक दिन पहले ही तीनों को दोषी करार दिया था।
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सिविल लाइंस के रामगंगा विहार में 12 जनवरी 2022 को स्पोर्ट्स सामान के कारोबारी कुशांक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दीन दयाल नगर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ललित कौशिक, पाकबड़ा के गिंदौड़ा निवासी केशव सरन शर्मा और भोजपुर के हुमायूंपुर निवासी खुशवंत उर्फ भीम को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि ललित कौशिक ने सुपारी देकर आरोपी शूटर भीम और केशव से कुशांक गुप्ता की हत्या कराई थी।
इसके बाद सिविल लाइंस थाने में एक जून 2023 को तीनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया गया कि ललित कौशिक गैंग का सरगना है, जबकि केशव और खुशवंत सदस्य हैं। पांच फरवरी 2024 को इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई एडीजे-पांच/ स्पेशल न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेशमा की अदालत में चल रही थी। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मुख्य आरोपी ललित कौशिक को बलरामपुर जेल और खुशवंत सिंह उर्फ भीम को मुरादाबाद जेल से तलब किया गया था। केशव जमानत पर चल रहा था, वह भी कोर्ट में हाजिर हुआ था। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीनों आरोपी ललित कौशिक, केशव और खुशवंत उर्फ भीम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया था। अदालत के आदेश पर तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में मुरादाबाद जेल भेज दिया गया था। बृहस्पतिवार को तीनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने बृहस्पतिवार को तीनों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार देते हुए आठ-आठसाल की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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