अब्दुल्ला आजम के उम्र निर्धारण का मामला जनपद न्यायाधीश डाॅ. अजय कुमार की अदालत में विचाराधीन है। अब्दुल्ला आजम के वकीलों द्वारा उनकी उम्र संबंधित कागजात अदालत में पेश किए जा चुके हैं। जिन पर अभियोजन पक्ष ने अदालत में जवाब पेश किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन गुप्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव अग्रवाल और मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है। अभी बहुत से ऐसे प्रश्न अदालत के सामने उत्पन्न हो गए हैं, जिनका निस्तारण किया जाना जरूरी है। अदालत ने अब्दुल्ला आजम की मां तजीन फात्मा को रामपुर जेल से 3 जनवरी को तलब किया है।
यह है मामला
छजलैट के 15 साल पुराने मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई है। इस मामले में अब्दुल्ला आजम की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम ने खुद को घटना के समय नाबालिग बताया है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की अदालत में चल रही है।