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Moradabad News: उद्योगों को राहत, हाउस-वाटर टैक्स हुआ एक तिहाई

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मुरादाबाद। लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने पैरागॉन मेटल इंडस्ट्रीज स्थित कार्यालय में रविवार को बैठक की। इसमें संगठन के पदाधिकारियों ने उद्योग हित में प्रदेश सरकार के लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले चार साल से लघु उद्योगों पर लागू हाउस और वाटर टैक्स की व्यवस्था में बदलाव के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब यह कर सामान्य गृह कर के तीन गुना के बजाय केवल एक तिहाई लिया जाएगा। इससे उद्योगों पर कर का बोझ काफी कम होगा।
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पदाधिकारियों ने बताया कि टीटीजेड (ताज ट्रेपेजियम जोन) के तहत आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस और भरतपुर के कुछ क्षेत्रों में व्हाइट और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए विशेष अनुमति की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं रेड श्रेणी के उद्योगों के मामलों की समीक्षा के लिए अलग समिति बनाई गई है। उनका कहना है कि अब तीन पीढ़ियों के पारंपरिक उत्तराधिकारियों के बीच पैतृक अचल संपत्ति के विभाजन पर अधिकतम पांच हजार रुपये स्टांप ड्यूटी देकर हस्तांतरण किया जा सकेगा। इससे पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया आसान होगी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उद्योग बंधु की बैठकों की अब प्रदेश स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। इससे उद्योगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सकेगा। औद्योगिक भूखंडों के आवंटन में नीलामी के बजाय लॉटरी प्रणाली लागू करने का सुझाव भी सरकार को दिया गया है, ताकि छोटे और नए उद्यमियों को भी अवसर मिल सके। इसके अलावा प्राधिकरण क्षेत्र में कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित करने के लिए लगने वाली 40 प्रतिशत इंपैक्ट फीस घटाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है। वहीं प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर कृषि भूमि पर उद्योग लगाने के लिए अब अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
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बैठक में यह लोग मौजूद रहे
- बैठक में आईआईए के सीसी सदस्य गोपाल मेहता, मुरादाबाद चैप्टर के चेयरमैन राजेश लोहिया, लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता, अमित अग्रवाल, रचित अग्रवाल, अमित कपूर, हिमांशु बंसल, हेमंत जुनेजा, अतुल भुटानी, सचिन कपूर, गौरव ओरी, रुचिर अग्रवाल मौजूद रहे।
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