भोजपुर में अवैध स्लॉटर हाउस चलाने वाले परिवार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। पुलिस ने 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति, जिसमें मकान, थार, कार और स्कूटी शामिल हैं, कुर्क कर ली।
भोजपुर के एक परिवार पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। यह परिवार अपने ही घर में अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चला रहा था। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने 2.37 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। अवैध रूप से अर्जित की गई रकम से खरीदी गई थार जब्त की गई है।
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एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि चार जनवरी 2026 को भोजपुर के जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर के मकान में पुलिस ने दबिश दी थी। इस मकान से पुलिस को 420 किलो मीट, औजार और अन्य सामान मिला था।
मौके से पांच लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। इस मामले में आठ लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसकी जांच में सामने आया है कि भोजपुर के जामा मस्जिद मोहल्ला निवासी आरोपी तौकीर, उसका बेटा तौहीद और पोता तफशीर अन्य लोगों के साथ मिलकर अवैध रूप से स्लॉटर हाउस चला रहे थे।
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इसके बाद आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई थी। आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने के लिए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को सीओ आशीष प्रताप सिंह, थाना प्रभारी संजय कुमार ने पुलिस की टीम के साथ जामा मस्जिद मोहल्ले में तौकीर का 804 वर्गमीटर में बना दो मंजिला मकान, एक थार गाड़ी, एक कार और स्कूटी कुर्क की है।